प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना में लाभ और चूक – Benefits And Defaults in Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan Yojana

Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan Yojana योजना February 2019 में Ministry of Labour and Employment के तहत प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इसे Gujarat के vastral में launch किया गया था। Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan Yojana दुनिया की सबसे बड़ी pension योजना है। यह केंद्र सरकार की एक योजना है जो असंगठित श्रमिकों के वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के लिए शुरू की गई है।

पात्रता मानदंड Eligibility Criteria

  • वह 18 वर्ष से 40 वर्ष के आयु वर्ग के बीच का unorganized worker होना चाहिए।
  • 15000 रुपये या उससे कम की मासिक आय अर्जित करनी चाहिए।
  • उसके पास IFSC के साथ एक बचत बैंक खाता / जन धन खाता संख्या के साथ Aadhaar Card होना चाहिए।
  • कोई भी व्यक्ति जो संगठित क्षेत्र (EPF/NPS/ESIC की सदस्यता) से जुड़ा है और एक आयकरदाता है, वह PM-SYM योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना में नामांकन के लाभ

  1. यह एक voluntary and contributory Pension योजना है जिसका उद्देश्य unorganized workers के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करना है।
  2. इस योजना से लगभग 42 करोड़ श्रमिकों को financial security मिलेगी।
  3. unorganized workers का मुख्य वर्ग जो इस योजना का हिस्सा हैं, वे विक्रेता, स्ट्रीट रिक्शा चालक, मध्याह्न भोजन श्रमिक, निर्माण श्रमिक या इसी तरह के अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिक हैं।
  4. इस योजना के तहत, लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, और पेंशन का 50% लाभार्थी की पत्नी को मृत्यु के बाद दिया जाता है।
  5. लाभार्थी जो नियमित योगदान कर रहा है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में, पति या पत्नी को नियमित contributors के भुगतान के बाद योजना को जारी रखने का अधिकार है।
  6. exit के प्रावधानों के अनुसार पति या पत्नी भी योजना से बाहर निकल सकते हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना में नामांकन कैसे करें

  • जो व्यक्ति इस योजना के तहत नामांकित होना चाहता है, वह स्व-प्रमाणन के आधार पर Aadhaar और Saving bank account / जन-धन खाता संख्या दिखाकर निकटतम सामान्य सेवा केंद्र पर जा सकता है।
  • PM-SYM की नामांकन प्रक्रिया को अंजाम देने वाली विभिन्न नामांकन एजेंसियां। वे सामान्य सेवा केंद्र हैं।
  • unorganized worker समूह आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने निकटतम सामान्य सेवा केंद्रों के साथ निकटतम CSC पर जा सकते हैं और PM-SYM योजना के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं।
  • LIC , ESIC/EPFO और केंद्र और राज्य सरकारों के सभी श्रम कार्यालय unorganized workers को PM-SYM Scheme के लाभ और enrolment प्रक्रिया के बारे में सुविधा प्रदान करेंगे।

डिफ़ॉल्ट

यदि ग्राहक निरंतर योगदान नहीं कर रहा है और चूक कर रहा है, तो उस स्थिति में, उसे सरकार द्वारा तय किए गए दंड शुल्क के साथ सभी बकाया राशि का भुगतान करके योगदान को नियमित करना होगा।

शिकयतों का सुधार

customer care नंबर 1800 2676 888 पर संपर्क किया जा सकता है। यह 24×7 उपलब्ध है। वेब पोर्टल/ऐप में शिकायत दर्ज करने की भी सुविधा होगी।


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