सड़क दुर्घटना होने पर किस हिसाब से दिया जाता है मुआवज़ा – How is compensation given in case of road accident?
आज के इस पोस्ट में मैं आपको पूरी जानकारी (Complete information) दूँगी कि रोड एक्सीडेंट क्लैम कैसे करें (How to road accident claim) अगर आपने अपना और अपने परिवार का किसी कंपनी का बीमा पोलिसी लिया हुआ है| तो इस स्थिति में रोड एक्सीडेंट होने पर आप कंपनी से सड़क दुर्घटना बीमा (Road accident insurance from the company) की अमाउंट पा सकते हैं| रोड एक्सीडेंट के अंतर्गत ऐसे काफी प्रकार के एक्सीडेंट हैं, जिसके अंतर्गत आप बीमा कंपनी के पास एक्सीडेंट क्लेम (Accident claim) कर सकते हैं| भगवान ना करे कि किसी का भी रोड एक्सीडेंट (Road accident) हो, पर अगर किसी वजह से आपके परिवार में किसी सदस्य का रोड एक्सीडेंट में हादसा हो जाता है, तो आप इस पोस्ट को पढ़कर रोड एक्सीडेंट क्लेम की जानकारी पा सकते हैं|
रोड एक्सीडेंट क्लेम क्या होता है What is road accident claim
आपने देखा होगा कि या आप जानते होंगे कि हर दिन पूरी दुनिया में रोड एक्सीडेंट काफी अधिक मात्रा में होते है| रोड एक्सीडेंट के पीछे की कारण जैसे गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट ना पहनना, छोटी उम्र में वाहन चलाने की कोशिश करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, तेज स्पीड में गाड़ी चलाना, मोबाइल का प्रयोग करते हुए गाड़ी चलाना, अज्ञात वाहन से दुर्घटना आदि ऐसी बहुत सी वजह है, जिनकी वजह से हर दिन ना जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं|
रोड एक्सीडेंट के लिए कौन क्लेम कर सकता है
who can claim for road accident
यदि आप भी रोड एक्सीडेंट क्लेम/बाइक एक्सीडेंट क्लेम करना चाहते हैं तो उससे पहले यह जरुर समझ ले, कि रोड एक्सीडेंट के लिए कौन-कौन क्लेम कर सकता है| मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मुआवजे की राशि को पाने के लिए नीचे दिए गए निम्नलिखित व्यक्ति क्लेम कर सकते हैं|
- रोड एक्सीडेंट में यदि किसी व्यक्ति को शारीरिक नुक्सान पहुंचटा है, तो वह मुआवजे की राशि के लिए रोड एक्सीडेंट क्लेम कर सकता है|
- रोड एक्सीडेंट में कोई भी व्यक्ति का गंभीर रूप से घायल होने पर उसके सगे संबंधियों या उत्तराधिकारी द्वारा रोड एक्सीडेंट क्लेम किया जा सकता है|
- रोड एक्सीडेंट में यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में उसके सगे रिश्तेदारों या उत्तराधिकारी द्वारा रोड एक्सीडेंट क्लेम किया जा सकता है|
रोड एक्सीडेंट क्लेम कहां पर किया जाता है
Where to make road accident claim
- जिन जगह पर दुर्घटना हुई है, जिले के ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में|
- जिन जगह पर दावेदार रहता अथवा व्यवसाय करता है, उस क्लेम ट्रिब्यूनल की स्थानीय सीमा के भीतर|
- जिन जगह पर प्रतिवादी रहता है, वहां के क्लेम ट्रिब्यूनल की सीमा के भीतर|
रोड एक्सीडेंट में घायल अथवा मृत व्यक्ति को कितना क्लेम राशि मिलता है
How much claim amount does the injured or dead person get in a road accident
मोटर वाहन अधिनियम 1988 में सड़क दुर्घटना में मरने वाले लोगो को यानि कि घायल होने वाले व्यक्ति को क्लेम राशि स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है| रोड एक्सीडेंट में मरने वाले व्यक्ति को या घायल होने वाले व्यक्ति को क्लेम राशि नीचे दी गई इस प्रकार से होती है|
- रोड एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर क्लेम राशि ₹500000 है|
- रोड एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल होने पर क्लेम राशि ढाई लाख रुपए हैं|
- हिट एंड रन मामले में व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को ₹200000 दिए जाते हैं|
- जबकि हिट एंड रन मामले में व्यक्ति को गंभीर चोट लगने पर क्लेम राशि ₹50000 दिए जाते हैं|
ऑन द स्पॉट एग्रीमेंट On the spot agreement
दोस्तों बहुत बार किसी वाहन का एक्सीडेंट होने पर लोगों द्वारा यह कोशिश किया जाता है कि तुरंत ऑन द स्पाट एग्रीमेंट हो जाए| पर ऐसा करना उचित नहीं होता है क्योंकि इस स्थिति में कई बार रोड एक्सीडेंट क्लेम नहीं मिलता है| इसलिए यदि गाड़ी का इंश्योरेंस है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बीमा कंपनियों की होती है और रोड एक्सीडेंट होने पर व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में भी पूरी जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होती है|
इसलिए कभी भी दुर्घटना यानी रोड एक्सीडेंट होने पर ऑन द स्पॉट एग्रीमेंट कभी नहीं करना चाहिए| क्योंकि ऑन द स्पॉट समझौता करने पर कई बार मामले को रफा-दफा करने की पूरी कोशिश की जाती है| जिससे सुबूत सही ना पाए जाने की वजह से बीमा कंपनियों द्वारा व्यक्ति के नुकसान की भरपाई नहीं की जाती, ऐसे में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का काफी नुकसान हो जाता है|
रोड एक्सीडेंट के मुआवजे के लिए आवेदन कब किया जाता है
When to apply for road accident compensation
इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें 2023 – रोड एक्सीडेंट होने के बाद व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर मुआवजे के लिए क्लेम कर देना चाहिए| वो इसलिए क्योंकि अगर आप 6 महीने से ज्यादा का टाइम क्लेम राशि पाने के लिए रोड एक्सीडेंट डेथ क्लेम फॉर्म भरकर आवेदन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनियां भुगतान करने के लिए बहुत अधिक आनाकानी करती हैं| यानी रोड एक्सीडेंट होने के बाद जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी क्लेम करके मुआवजा राशि ले लेना चाहिए|
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