प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की प्रक्रिया – Procedure Of Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) भारत सरकार द्वारा समर्थित एक प्रकार की जीवन बीमा योजना है। इसकी घोषणा 2015 के budget में की गई थी। यह yojana एक वर्ष की validity के साथ आती है और साल-दर-साल renew होती है। यह yojana अचानक मृत्यु के मामले में coverage की पेशकश कर रही है।
यह प्रति वर्ष 330 रुपये के मामूली premium के लिए policyholder के आकस्मिक निधन पर 2 लाख रुपये का coverage प्रदान करता है। यह पूरी तरह से एक insurance policy है, अन्य के विपरीत जो निवेश कारणों से भी खरीदी जाती है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पेश की जाती है, लेकिन अन्य insurance companies भी banks के सहयोग से समान नियमों और शर्तों पर उत्पाद की पेशकश करने को तैयार हैं।
📜पात्रता मापदंड Eligibility Criteria
- व्यक्ति केवल एक bank खाते के माध्यम से योजना में शामिल हो सकता है, भले ही वह कई banks का खाता धारक हो।
- संयुक्त account holder के मामले में, सभी holders योजना में शामिल होने के पात्र हैं l
- आधार और बचत को link करना अनिवार्य है।
📜इस योजना में नामांकन के लाभ
- यह योजना policyholder की आकस्मिक मृत्यु के मामले में लाभार्थी को 2 लाख रुपये का जीवन बीमा प्रदान कर रही है।
- इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अचानक मृत्यु होने पर ही दावा कर सकता है।
- policy के mature होने या policy को surrender करने पर कोई लाभ नहीं मिलता है।
- प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए भुगतान किए गए premium पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत कर छूट मिलती है।
📜योजना के तहत नामांकन की प्रक्रिया Procedure
एक व्यक्ति उस बैंक से संपर्क करके योजना में शामिल हो सकता है जिसमें उसका बचत खाता है। योजना के प्रबंधन की जिम्मेदारी भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य निजी जीवन बीमा कंपनियों पर है। जो लोग PMJJBY के तहत नामांकन करना चाहते हैं, उन्हें वर्ष के दौरान किसी भी समय पूर्ण वार्षिक प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। जिन लोगों ने योजना से बाहर कर दिया है वे भी वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके वापस शामिल हो सकते हैं।
📜इस योजना के तहत दावा करने की प्रक्रिया क्या है ?
पॉलिसी धारक के नामांकित व्यक्ति से
Policyholder की मृत्यु के मामले में, दावा प्रक्रिया LIC के संबंधित पेंशन और समूह योजना (P and GS) कार्यालय / इकाई द्वारा नियंत्रित की जाएगी। दावा निपटान की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- policy के nominee को policyholder के bank से संपर्क करना होगा, जो PMJJBY योजना से जुड़ा हुआ है। नामांकित व्यक्ति को policy holder का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- उसके बाद, nomineeको claim form और discharge receipt जमा करनी होगी।
- इसे bank से प्राप्त किया जा सकता है या finance ministry के LIC, Bank, जन सुरक्षा portal की website से form download किया जा सकता है।
- nominee को तब claim form, discharge receipt , death certificateऔर nominee के bank account के cancel check की xerox copy जमा करनी होगी, अगर नहीं तो उसे लिंक किए गए Policyholder के saving bank account का bank details share करना होगा। PMJJBY योजना के लिए।
बैंक से
आवेदन प्राप्त होने पर, bank अधिकारी यह सत्यापित करता है कि policy सक्रिय है या नहीं। bank उक्त कवर के लिए Annual Renewal तिथि, यानी 1 June को, सदस्य की मृत्यु को काटने और एलआईसी की संबंधित P and GS unit को प्रेषित करने से पहले, उक्त कवर के लिए premium details निकालेगा। यदि bank इस बात की पुष्टि करता है कि policy सक्रिय है, तो वे nominee के विवरण और दावा फॉर्म की जांच करेंगे।
सभी विवरणों को सत्यापित करने के बाद, वे claim form के संबंधित column भरेंगे। इसके बाद बैंक को LIC के नामित P and GS कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
- विधिवत रूप से भरा हुआ दावा प्रपत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- निर्वहन रसीद
- नामांकित व्यक्ति के रद्द किए गए चेक की फोटोकॉपी (यदि उपलब्ध हो)
LIC के नामित P and GS कार्यालय में दावा form जमा करने की समय सीमा नामांकित व्यक्ति से clim form की प्राप्ति से 30 दिन है।
📜PMJJBY की प्रीमियम राशि कितनी होगी?
भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम 330 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। premium का विवरण इस प्रकार है:
- PMJJBY योजना प्रीमियम का भुगतान Insurance कंपनी को – रु. 289 प्रति वर्ष प्रति सदस्य।
- बैंक या एजेंट से लिए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति – रु. 30 प्रति वर्ष प्रति सदस्य।
- भाग लेने वाले bank को administrative cost की प्रतिपूर्ति – रु. 11 प्रति वर्ष प्रति सदस्य।
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